क्या हैं नए नियम ? यदि प्रबंध निदेशक, निदेशक, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पास पैन कार्ड नहीं है तो ऐसी संक्थायों के पदाधिकारी के लिए 31 मई 2019 तक आवेदन करना जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा दी गई अधिसूचना के मुताबिक, 2.5 लाख रुपए तक के वार्षिक वित्तीय लेनदेन रखने वाले सभी व्यावसायिक संस्थाओं को अगले साल 31 मई तक पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।
जानें किन लोगों के लिए पैन कार्ड होगा अनिवार्य जिन निवासी संस्थाओं की वित्तीय वर्ष के दौरान बिक्री, टर्नओवर पांच लाख रुपए से कम होगी, नए नियमों के अनुसार अब उनके लिए भी पैन नंबर लेना अनिवार्य होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पैन कार्ड में उन लोगों के माता पिता का नाम अनिवार्य नहीं होगा जिनकी सिर्फ मां ही अभिभावक के रूप में हैं।