इसलिए जरूरी है लाइफ सर्टिफिकेट समस्त पेंशनभोगियों को समय-समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। यह लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन से संबंधित बैंक में जमा कराया जाता है। इसके लिए बैंक समय-समय पर सूचना जारी करते हैं। यह लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनभोगी के जीवित रहने का सबूत होता है। यदि पेंशनधारक तयसमय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो ट्रेजरी से उनकी पेंशन रोक दी जाती है। इसकी के तहत भारतीय स्टेट बैंक ने अपने पेंशनभोगी ग्राहकों को 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को कहा है।
एेसे जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जारी सूचना के अनुसार, पेंशनधारक किसी भी शाखा में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यदि पेंशनभोगी चलने-फिरने में असमर्थ हैं तो वह किसी व्यक्ति को अधिकृत करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप आधार कार्ड के माध्यम से डिजिटल रूप में भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इस बारे में एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट से अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि 2017 तक एसबीआई के पास करीब 36 लाख पेंशन खाते थे।