कैसे उठाएं लाभ ?
इस योजना के लिए बीमित व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अभी लिंक को अपलोड किया जाएगा। ऑफलाइन करने के लिए ईएसआईसी की वेबसाइट पर फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म को भर कर संबंधित ब्रांच ऑफिस में जमा करवाना होगा। इस फॉर्म के साथ 20 रुपए मूल्य के गैर न्यायिक कागज पर नोटराइज्ड एफिडेविट भी जमा करवाना होगा। इसमें एबी-1 से लेकर एबी- 4 तक के फार्म को जमा करवाया जाएगा।
इन लोगों को नहीं मिलेगा कोई भी लाभ
हालांकि इस स्कीम के तहत एंप्लॉयी को जीवन में एक बार ही इस तरह की मदद दी जाएगी। अगर कोई भी बीमित व्यक्ति किसी कंपनी की ओर से किसी कारणवश निकाला जाता हैं या उस बीमित व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस दर्ज होता है तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
Read the Latest Business News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले Business News in Hindi की ताज़ा खबरें हिंदी में पत्रिका पर।