सूबे के नगर विकास एवं आवास मंत्री और भाजपा के विधायक सुरेश शर्मा ने सीजेएम कोर्ट में विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि और छवि बिगाड़ने का केस दर्ज किया है। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। आईपीसी की धारा 500 और 504 के तहत तेजस्वी के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। मुजफ्फरपुर सदर के विधायक और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने यह केस मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में जानबूझकर नाम घसीटे जाने से क्षुब्ध होकर किया। इन धाराओं में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।
यूं फंसते गए पेंच
मंत्री का नाम लेकर तेजस्वी यादव ने बालिका गृह मामले में आरोप लगाए थे। इस पर मंत्री ने पहले चुनौती दी और कानूनी नोटिस भेजे। फिर मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज़ कराया। इसे अदालत ने बुद्धवार को स्वीकार कर लिया। इस पर अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।
लंबे समय बाद लालू ने की मन की बात
लंबे समय से बिमार चल रहे राजद सुप्रीमो का बयान आज लंबे समय बाद सामने आया है। लालू प्रसाद को 30 अगस्त को झारखंड हाइकोर्ट में सरेंडर करना है उससे पहले ही लालू प्रसाद यादव के बयान से राजनीतिक पारा गरमा गया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश तानाशाही की ओर बढ रहा है।