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मुजफ्फरपुर

छठ पर्व को लेकर आमजन को नहीं हो तकलीफ, ट्रेफिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन

छठ पर्व के अवसर पर शहरी क्षेत्र में व्यवसायिक स्थलों पर ट्रेफिक जाम की समस्या से निजात के लिए एसएसपी मनोज कुमार ने विशेष प्लान तैयार किया है। जिसके तहत आमजन को बिना किसी अवरोध एवं सुगम आवागमन की व्यवस्था के लिए 30 अक्टूबर से दो नवंबर तक के लिए निम्न प्रकार यातायात व्यवस्था संधारित किए गए है।

मुजफ्फरपुरOct 30, 2019 / 06:46 pm

Navneet Sharma

छठ पर्व को लेकर आमजन को नहीं हो तकलीफ, ट्रेफिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन

छठ पर्व को लेकर आमजन को नहीं हो तकलीफ, ट्रेफिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन

मुजफ्फरपुर. छठ पर्व के अवसर पर शहरी क्षेत्र में व्यवसायिक स्थलों पर ट्रेफिक जाम की समस्या से निजात के लिए एसएसपी मनोज कुमार ने विशेष प्लान तैयार किया है। जिसके तहत आमजन को बिना किसी अवरोध एवं सुगम आवागमन की व्यवस्था के लिए 30 अक्टूबर से दो नवंबर तक के लिए निम्न प्रकार यातायात व्यवस्था संधारित किए गए है।
वाहन पार्किंग के लिए निर्धारित स्थल
लंगट सिंह महाविद्यालय, काजीमोहम्मदपुर ,जिला स्कूल, मिठनपुरा, मुखर्जी सेमेनरी हाई स्कूल, हरिसभा चौक, मुजफ्फरपुर क्लब, कंपनीबाग, द्वारिकानाथ हाई स्कूल, गोला रोड, ओरिएंट क्लब मैदान, आमगोला, बीबी कॉलेजिएट स्कूल मैदान, मोतीझील

तीन व चार पहिए वाहनों के लिए प्रतिबंधित मार्ग
कंपनीबाग मोड़ से सरैयागंज टावर मार्ग, कंपनीबाग मोड़ से हॉस्पीटल मार्ग, स्टेशन से मोतीझील मार्ग, कलमबाग चौक से मोतीझील मार्ग, हरिसभा चौक से मोतीझील मार्ग, छोटी कल्याणी से मोतीझील मार्ग, अखाड़ाघाट पुल उत्तरी छोड़ से सरैयागंज टावर मार्ग, पुरानी बाजार चौक से गोला रोड मार्ग, रामदयालू सिंह कॉलेज चौक से अघोरिया बाजार मार्ग

बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक
इसके अलावा पूर्व के निर्धारित यातायात व्यवस्था में आंशिक संशोधित करते हुए उक्त तिथि तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश प्रात सात से रात्रि 10 बजे तक के लिए पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंधित मार्गों में वाहनों के प्रवेश पर मोटरयान अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित मार्गों में केवल दो पहिया वाहन, रिक्शा, ठेला का प्रवेश होगा। पार्किंग हेतु चयनित स्थलों की सुरक्षा व यातायात व्यवस्था हेतु संबंधित क्षेत्र के थाना द्वारा पदाधिकारी तथा बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस केंद्र से की जाएगी। प्रतिबंधित मार्गों पर वाहनों के प्रवेश वर्जित हेतु निर्धारित स्थल पर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति संबंधित क्षेत्र के थाना द्वारा की जाएगी।

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