देना होगा पूरा हिसाब किताब
विकास अधिकारी ने कहा कि प्रत्याशियों को अपने साथ चलने वाले वाहनों, प्रचार सामग्री, प्रिन्टिंग करवाने सहित अन्य खर्च का दैनिक ब्योरा रिटनिंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि गांवों में राजनीतिक दलों की होने वाली बैठकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। राजनीतिक दलों के वाहनों पर भी विशेष नजर है ताकि चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों के खर्च का पता चल सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने हॉर्डिंग बोर्ड लगवाने के लिए ग्राम पंचायतों के सचिवों से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर चयनित स्थानों पर बोर्ड लगवा सकते है। बगैर स्वीकृति के किसी मकान अथवा प्रतिष्ठान पर बैनर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विकास अधिकारी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल बिना स्वीकृति के न तो सार्वजनिक स्थान पर बैठक करेगा और न ही जुलूस निकालेगा। जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में नामांकन के दौरान भी उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में चार से अधिक लोग नहीं आ सकेंगे। बैठक में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इकबाल गौरी, भाजपा के मण्डल अध्यक्ष शंकरलाल चाण्डक, महामंत्री सीताराम प्रजापत, माक्र्सवादी कम्युनिष्ठ पार्टी के चुनाराम पालीयाल, उपखण्ड अधिकारी के रीडर विजुलाल वसीटा सहित राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद थे।