प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि बैंक द्वारा समितियों के माध्यम से वितरित अल्पकालीन फसली ऋण खरीफ एवं रबी 2019-20 जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित है, इसलिए सभी फसली ऋण के बकायादार सदस्यों से निवेदन है कि वे 30 जून तक अपना बकाया फसली ऋण जमा करवाकर समिति से पुन: फसली ऋण प्राप्त कर लें, ताकि अवधिपार होने से बचा जा सके। अल्पकालीन फसली ऋण के बकायादार सदस्यों द्वारा 30 जून तक ऋण नहीं जमा कराने पर सदस्य अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत हो जाएंगे तथा भविष्य में फसली प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाएंगे।
55 लाख से अधिक का कृषि उपज रहन ऋण वितरण
बैंक द्वारा समितियों के माध्यम से कृषि उपज रहन रखकर ऋण देने की योजना चालू की गई है, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषक को 1.50 लाख रुपए एवं अन्य कृषक को 3 रुपए लाख ऋण दिया जा रहा है। ऋण पर ब्याज कृषक से मात्र 3 प्रतिशत लिए जाने का प्रावधान है। ऋण कृषक द्वारा रहन कराई गई फसल की बाजार कीमत या समर्थन मूल्य में से न्यूनतम राशि का 70 प्रतिशत ऋण दिया जाने का प्रावधान है। फसल वेयर हाउस, समिति, मार्केटिंग या अन्य अधिकृत संस्था के पास रहन करवाई जा सकती है। अब तक 18 समितियों के माध्यम से 40 सदस्यों को 55.19 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।