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नागौर•Dec 20, 2018 / 08:16 pm•
Dharmendra gaur
खुशखबरी : करोड़ों ईपीएफ खाताधारक नौकरी छूटने पर निकाल सकेंगे खातों से राशि
नागौर. पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने ईपीएफओ खाताधारकों को राहत देने वाली खबर दी है। अब यदि किसी ने एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ अकाउंट से 75 प्रतिशत रकम निकाल सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके लिए एंप्लाइज प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) स्कीम के नियमों में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में पीएफ खाताधारकों की संख्या करीब छह करोड़ है।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव मंजूर
गौरतलब है कि पीएफ अकाउंट से एक महीने बाद 75 प्रतिशत रकम निकासी का ऐलान सरकार ने जून में किया था, लेकिन उस समय इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कोई भी नौकरीपेशा व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है या वह नौकरी छोड़ देता है और एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ खाते से अधिकतम 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता है। नियम के अनुसार पीएफ खाते से निकाली गई रकम उसे वापस नहीं करनी पड़ेगी।
ऐसे निकाल सकते हैं पूरे पैसे
नौकरी नहीं रहने के एक महीने बाद तक भी नौकरी नहीं मिलने पर पैसों की जरूरत होने पर ईपीएफओ से 75 प्रतिशत राशि निकाली जा सकेंगे। वहीं नौकरी छोडऩे या छूटने के दो महीने बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने पीएफ खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोडऩे या छूटने के बाद एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने ईपीएफ से अधिकतम 75 फीसदी रकम निकाल सकता है। पहले ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत बेरोजगारी की स्थिति में आंशिक निकासी की सुविधा नहीं थी। नौकरी छोडऩे के बाद व्यक्ति सिर्फ अंतिम निपटारा ही कर सकता था। इस सुविधा का फायदा करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा।