यह था मामला दरअसल, प्रार्थी की ओर से बैंक ऑफ बडौदा के जरिए चोला मण्डलम एम. एस. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चैन्नई द्वारा जारी बीमा पॉलिसी अनुसार कोविड 19 की स्थिति में पॉजिटिव आने पर 50 हजार की क्लम राशि के लिए चिकित्सालय में मरीज के भर्ती होने की शर्त नहीं थी। नागौर निवासी सलमा 7 दिसंबर 2020 को आरटीपीसीआर टेस्ट में कोविड पॉजिटिव आई। इसी प्रकार पॉलिसी धारक आदिल खान भी 17 नवंबर को पॉजिटिव आया। जिस पर चोला मंडलम इंश्योरेंस कंपनी को ईमेल कर समय पर दोनों के बीमा क्लेम को लेकर दस्तावेज बैंक ऑफ बड़ौदा से भिजवाए गए, लेकिन चोलामंडलम कंपनी ने भुगतान से इनकार करके सूचना समय पर नहीं भिजवाने एवं अधूरी जानकारी देने के आक्षेप लगाते हुए क्लेम खारिज कर दिए थे।