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नागौर

दुर्घटना में हुई थी पुलिसकर्मी की मौत, पत्नी व मां को प्रतिकर के रूप में 42.65 लाख देने के आदेश

न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण का फैसला

नागौरJan 25, 2020 / 10:58 am

shyam choudhary

Court verdict: one month imprisonment for molesting woman

Court verdict: one month imprisonment for molesting woman

नागौर. सडक़ दुर्घटना में गंभीर घायल होने के बाद उपचार के दौरान पुलिसकर्मी की मौत होने पर परिजनों द्वारा लगाई गई प्रतिकर याचिका के तहत न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने करीब साढ़े तीन साल बाद फैसला देते हुए वाहन चालक, वाहन मालिक एवं बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से 42.65 लाख रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं।
मृतक की पत्नी मीरा द्वारा अधिवक्ता राजेश चौधरी के माध्यम से 24 अगस्त 2017 को अधिकरण के समक्ष मोटर दुर्घटना में क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकर याचिका दायर की। याचिका के अनुसार 30 अप्रेल 2017 की शाम करीब साढ़े 7 बजे कोतवाली थाने में ड्यूटी पर कार्यरत खेराजराम सरकारी काम से शारदा बाल निकेतन स्कूल से करीब आधा किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल से स्कूल की ओर आ रहा था, इस दौरान कार चालक भंवरलाल पुत्र केसाराम जाट ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए खेराजराम को टक्कर मार दी, जिससे खेराजराम गंभीर घायल हो गया और उपचार के दौरान 7 मई 2017 को उसकी मृत्यु हो गई।
इस सम्बन्ध में परिवादी ओमप्रकाश ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। याचिका पर सुनवाई करते अधिकरण के पीठासीन अधिकारी प्रशांत शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गत 15 जनवरी को निर्णय सुनाते हुए वाहन चालक भंवरलाल, वाहन मालिक नीरेन भट्ट व यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी को आदेश दिए कि वे संयुक्त रूप से मृतक की पत्नी मीरा व मां फुसी को 42 लाख 65 हजार 300 रुपए प्रतिकर के रूप में ब्याज सहित अदा करेंगे।

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