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नागौर

लापरवाही सरकार की ‘भुगतेगा’ विधि कॉलेज

https://www.patrika.com/nagaur-news/एमडीएस विश्वविद्यालय ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

नागौरSep 08, 2018 / 11:49 am

shyam choudhary

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नागौर. जिला मुख्यालय स्थित मिर्धा महाविद्यालय में संचालित हो विधि महाविद्यालय पर गुरुवार को एमडीएस विश्वविद्यालय ने एक आदेश जारी कर विधि महाविद्यालय प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आदेश के अनुसार महाविद्यालय प्रशासन में सरकार व आयुक्तालय की लापरवाही के चलते महाविद्यालय में प्राचार्य व शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण 50 हजार का जुर्माना देना होगा। मामले को लेकर विधि महाविद्यालय प्रशासन ने आयुक्तालय को आदेश के बारे में अगवत करवाते हुए सलाह मांगी है। वहीं सूत्रों के अनुसार प्रशासन समय रहते जुर्माना राशि जमा नहीं करवाता है तो समयावधी पूरी होने के पश्चात चार गुना अधिक जुर्माना राशि जमा करवाने होंगे। इस मामले को लेकर पत्रिका टीम ने पड़ताल की तो सामने आया कि जितनी भी कमियां विश्विद्यालय की ओर से बताई गई है वे विधि महाविद्यालय प्रशासन पूरी नहीं कर सकता है। सभी कमियां सरकार व आयुक्तालय के हाथ में ही है। गौरतलब हैं कि एमडीएस विश्वविद्यालय की टीम ने कुछ दिन पहले विधि प्रथम वर्ष की प्रक्रिया को लेकर निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौंपी थी। इसके बाद विश्वविद्यालय ने विधि महाविद्यालय को पत्र लिखकर कर पांच कमियां बताते हुए उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए है। वहीं प्रशासन का कहना है कि पत्र में जिन पांच बिंदूओं का जिक्र किया गया वो यदि हमारे हाथ में होते तो आज महाविद्यालय की यह दशा नहीं होती।

यह लगाया जुर्माना
विश्वविद्यालय के पत्र के अनुसार महाविद्यालय में सत्र 2018-19 में बीसीआई के मानदण्डनुसार एलएलबी पाठ्यक्रम में पूर्णकालिक प्राचार्य एवं 7 शिक्षक कम नियुक्ति पाए जाने पर 50 हजार रुपए विश्विद्यालय कोष में जमा करवाए।

महाविद्यालय स्तर की नहीं,
विश्विद्यालय की ओर से जो भी कमियां बताई गई वो महाविद्यालय स्तर नहीं है। इन सभी का समाधान सरकार व आयुक्तालय ही पूरा कर सकता है।
शंकरलाल जाखड़, नोडल अधिकारी, विधि महाविद्यालय
यह बताई कमियां, जो सरकार के हाथ में

महाविद्यालय में पूर्णकालीन प्राचार्य एवं 7 व्याख्याताओं की नियुक्ति कराना सुनिश्चित करे।
महाविद्यालय सत्र 2018-19 के लिए बीसीआई के जारी मान्यता पत्र भिजवाना सुनिश्चित कर सके।
महाविद्यालय सत्र 2018-19 में एलएलएलबी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मापदण्डनुसार
50 हजार की पुस्तकों के क्रय के बिल व प्ररिग्रहण प्रति भिजवाना सुनिश्चित करे।
महाविद्यालय निर्धारित योग्यधारी पुस्ताकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करे।
महाविद्यालय में सत्र 2018-19 में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजिसी/ बीसीआई/ विश्वविद्यालय के नियमानुसार शिक्षण दिवसों एवं उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करे।

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