पाबंद करने के बावजूद किया काम
न्यायालय तहसीलदार ओमप्रकाश सोनी ने फैसले में लिखा है कि अप्रार्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किए जाने पर पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार 3200 वर्ग फुट पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमी घोषित किया जाता है। मामले के अनुसार पटवारी द्वारा कार्य बंद करने के लिए पाबंद किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य किया गया। 25 जुलाई को दूरभाष पर जिलाधीश नागौर ने बताया कि संंबंधित स्थान पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे तत्काल रुकवाया जाए। इस पर पुलिस जाप्ता, पटवारी हल्का नागौर,भू अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर जाकर काम रुकवाया। अप्रार्थी का यह कार्य पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तहसीलदार न्यायालय ने हल्की पटवारी नागौर व भू अभिलेख निरीक्षक नागौर को संबंधित खसरा पर किए गए निर्माण को बेदखल कर कब्जा राज हक में करने का आदेश दिया है। nagaur tehsildar court