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नागौर

मुंदियाड़ सरपंच दिनेश को अतिक्रमी घोषित कर तीन माह का कारावास

नागौर तहसीलदार ने सरकारी आवास व भवन के लिए आरक्षित भूमि पर नींव भरकर पक्का निर्माण करने पर मुंदियाड़ सरपंच को सुनाई तीन माह सिविल कारावास की सजा

नागौरAug 17, 2019 / 11:20 am

Dharmendra gaur

Mundiad sarpanch Dinesh declared a trespasser and imprisoned 3 months

मुंदियाड़ सरपंच दिनेश को अतिक्रमी घोषित कर तीन माह का कारावास

नागौर. सरकारी आवास व भवन के लिए आरक्षित भूमि पर नींव भरकर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने के मामले में नागौर तहसीलदार न्यायालय ने मुंदियाड़ सरपंच दिनेश जाट पुत्र नाथूराम को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का अतिक्रमी घोषित किया जाकर 25 रुपए जुर्माना व 3 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार नागौर पटवारी की ओर से प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी दिनेश को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी 24 मई 2019, 10 जून 2019, 10जुलाई 2019 को दी गई पेशी पर अनुपस्थित रहा। Encroachment in Nagaur


पाबंद करने के बावजूद किया काम
न्यायालय तहसीलदार ओमप्रकाश सोनी ने फैसले में लिखा है कि अप्रार्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किए जाने पर पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार 3200 वर्ग फुट पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमी घोषित किया जाता है। मामले के अनुसार पटवारी द्वारा कार्य बंद करने के लिए पाबंद किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य किया गया। 25 जुलाई को दूरभाष पर जिलाधीश नागौर ने बताया कि संंबंधित स्थान पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे तत्काल रुकवाया जाए। इस पर पुलिस जाप्ता, पटवारी हल्का नागौर,भू अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर जाकर काम रुकवाया। अप्रार्थी का यह कार्य पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तहसीलदार न्यायालय ने हल्की पटवारी नागौर व भू अभिलेख निरीक्षक नागौर को संबंधित खसरा पर किए गए निर्माण को बेदखल कर कब्जा राज हक में करने का आदेश दिया है। nagaur tehsildar court

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