नागौर

नागौर कलक्टर ने जारी की अनलॉक-2 की गाइडलाइन, जानिए, क्या-क्या रहेगा प्रतिबंध

आगामी 31 जुलाई तक जारी रहेगा अनलॉक-2, गाइडलाइन जारी

नागौरJun 30, 2020 / 09:21 pm

shyam choudhary

Unlock 2 guidelines may be announced next week

नागौर. अनलॉक-1 की समयावधि पूर्ण होने पर जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने मंगलवार को कोविड-19 के संक्रमण के संबंध में राजस्थान सरकार एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी की।
कलक्टर यादव ने बताया कि नागौर जिले में इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले समारोह, धार्मिक अनुष्ठान या अन्य किसी प्रकार की बैठकों में अत्यधिक व्यक्तियों के एकत्र होने के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की प्रबल आशंका के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई तक अनलॉक-2 लागू किए जाने के संबंध में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के मध्यनजर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।
ये रहेंगे प्रतिबंध

कार्यक्रम एवं बड़े आयोजनों पर रहेगी कई पाबंदी
सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन, विवाह संबंधी आयोजन करने वाले आयोजकों को निम्न शर्तों की पालना करनी होगी।

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