Vice Chairmen took Chairmen Charge
बैठक संबंधी नोटिस जारी
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने नगर पालिका उप चुनाव को लेकर आदेश जारी किए हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 80 के अंतर्गत नगर परिषद नागौर के सभापति के निर्वाचन के लिए पार्षदों को बैठक संबंधी नोटिस जारी किया है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 27 सितम्बर को नगर परिषद सभागार में 10 बजे निर्वाचित सदस्यों (पार्षदों) की बैठक होगी।
यह रहेगा चुनाव कार्यक्रम
चौधरी के अनुसार 27 सितम्बर को ही उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन अधिकारी की ओर से 10 से 11 बजे तक नामांकन पत्र दिए जाएंगे। 11.30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव होने की स्थिति में इसी स्थान पर मध्याह्न 2.30 से 5 बजे तक मतदान होगा व मतदान समाप्ति के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।
Chairmen Kripa Ram Solanki died
मौजूदा पार्षद चुनेंगे सभापति
आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व सचिव शुचि त्यागी की ओर से जारी पत्र के अनुसार राज्य सरकार के 9 सितम्बर 2019 के नोटिफिकेशन द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 78 -ए में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार अध्यक्ष का चुनाव उसी रीति से होगा जिस रीति से उसका आम चुनाव करवाया गया है। नगर परिषद में 45 पार्षद निर्वाचित होते हैं लेकिन सभापति के निधन से एक सीट रिक्त है। ऐसे में 44 पार्षदों में से सभापति का चुनाव किया जाएगा।