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नागौर

किसानों का ऋण व ब्याज जमा करने को लेकर अब आया ये फरमान

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नागौरMar 18, 2019 / 07:49 pm

Dharmendra gaur

Nagaur Rin mafi yojna 2019

Order for Rajasthan Krishak Rin Mafi Yojna 2019

ऋण व ब्याज जमा करवाएं बकायादार
नागौर. राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 (मध्यकालीन, दीर्घकालीन माफी के लिए) प्रावधान के अनुसार 30 नवम्बर 2018 को ऋणी की ओर से बकाया अवधिपार ऋण 2 लाख से कम व दो हैक्टेयर से कम भूमि होने पर संबंधित ऋणी को माफी का लाभ मिलेगा। दी नागौर सेंट्रल कॉ ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक के अनुसार इस प्रावधान के अतिरिक्त अन्य ऋणी सदस्यों को ऋण माफी से लाभांवित नहीं किया जाएगा। अन्य ऋणी सदस्य अपनी बकाया अवधिपार राशि मय ब्याज व देय किश्तें मय ब्याज जमा करवाएं। ताकि अवधि पार ब्याज से बचा जा सके व वसूली के लिए की जाने वाली कार्रवाई से बच सके। राशि का भुगतान नहीं करने पर बैंक नियमानुसार कार्रवाई करेगा। राजस्थान सरकार ने दिसम्बर में किसानों के लोन माफी की घोषणा कर दी थी जिसे अब लागू कया जा रहा है। राजस्थान के किसानों का 2 लाख तक का माफ किया गया है ऋण। इसके लिए सरकार ने ऋण माफी प्रमाण पत्र भी जारी किए हैं। इसके लिए बैंकों के द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर 7 फरवरी 2018 से शिविर आयोजित कर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

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