किशोर पर खुनखुना थाने में दर्ज एक लूट के मामले में सहयोगी रहने का आरोप सिद्ध हुआ है। बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट नवीन कुमार किलानिया व बोर्ड सदस्य मनोज सोनी ने यह अहम फैसला देते हुए आरोपी को अस्पताल में सेवा देने का आदेश दिया।
बोर्ड के आदेशानुसार डावोली मीठी निवासी किशोर के खिलाफ खुनखुना थाने में दर्ज लूट के मामले में सहयोगी होने का दोष सिद्ध होने पर उसके भविष्य, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालक के विकास को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय सुनाया गया है।
किशोर के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं के माध्यम से बालक के साथ बाल मित्र दृष्टिकोण अपना कर एवं उसके पुनर्वास के लिए तीन माह तक जेएलएन राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं अधीन रहते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेवा करेगा। बोर्ड ने इस सम्बन्ध में जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया है।