
Villages of Deh, Sanju, Nagaur and Degana tehsils affected by famine
नागौर. राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने खरीफ फसल-2023 में जिले की चार तहसीलों के गांवों में अतिवृष्टि व सूखे के आधार पर किसानों को मुआवजा देने की अधिसूचना जारी की है। विभाग की ओर से 11 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार खरीफ-2023 में फसल खराबे की नियमित गिरदावरी के अनुसार प्रदेश के नागौर व जालोर जिलों के 238 गांवों में अतिवृष्टि/ बाढ़ के कारण 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा माना गया है। इसके कारण प्रभावित गांवों के किसानों को आदान अनुदान भुगतान के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, सिरोही जिलों में व्यक्तिगत कृषकों को भी आदान अनुदान दिया जाएगा।
अतिवृष्टि से नागौर जिले की डेह व सांजू तहसील के 107 गांव प्रभावित हुए हैं, जहां आदान अनुदान का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार खरीफ-2023 में सूखे से प्रभावित 13 जिलों की कुछ तहसीलों के किसानों को आदान अनुदान भुगतान किया जाएगा। सूखे से प्रभावित जिलों में अजमेर, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, दूदू, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी व नागौर शामिल है। इन जिलों में भी सूखे से 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने पर पात्र काश्तकारों को आदान-अनुदान का भुगतान किया जाएगा। इसमें नागौर जिले की नागौर व डेगाना तहसील के गांव लाभान्वित होंगे।
इस प्रकार मिलेगा आदान-अनुदान
आदान-अनुदान (मुआवजा) अधिकतम दो हैक्टेयर तक का मिलेगा। इसमें असिंचित क्षेत्र में खराबा होने पर प्रति हैक्टेयर 8500 रुपए तथा सिंचित क्षेत्र में बिजली के कुओंव नहर से सिंचित क्षेत्र के लिए 17 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर व बारहमासी फसलों के लिए 22,500 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा।
Published on:
14 Mar 2024 11:32 am
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