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नरसिंहपुर

26 लाख 32 हजार की राशि का किया दुरुपयोग,सचिव निलंबित, सरपंच, उप सरपंच व उपयंत्री को नोटिस

ग्राम पंचायत खुलरी का मामला, प्रशासनिक जांच में साबित हुईं कई अनियमितताएं

नरसिंहपुरFeb 27, 2019 / 09:12 pm

ajay khare

Court sentences Jethani to hear

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नरसिंहपुर। पंच परमेश्वर योजना की राशि का दुरुपयोग किये जाने के आरोप में जनपद पंचायत चांवरपाठा की ग्राम पंचायत खुलरी के सचिव कोमल सिंह कौरव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आरपी अहिरवार ने निलंबित कर दिया है जबकि सरपंच गुरूजीत सिंह गौंड़ ,उप सरपंच राजेन्द्र सिंह पटैल और उप यंत्री मनरेगा सतीश कुमार हरदया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरपंच एवं उप सरपंच को पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत नोटिस दिया गया है। मामला 26 लाख 32 हजार 212 रुपये की वित्तीय अनियमतिताओं का है।
उल्लेखनीय है कि पंच परमेश्वर योजना की राशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में जिला स्तरीय टीम द्वारा ग्राम पंचायत खुलरी की जांच की गई। जांच में विभिन्न अनियमिततायें पाई गई। जांच में जिला स्तरीय टीम ने पाया कि ग्राम पंचायत खुलरी में पंच परमेश्वर योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों में 9.36 लाख रूपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया। वर्ष 2016-17 में ट्रेक्टर ट्राली क्रय करने निविदा जारी नहीं की गई। इसमें 5.02 लाख रुपये का दुरुपयोग पाया गया। ग्राम पंचायत के अंतर्गत गाडरवारा से लिंगा मुख्य मार्ग के दोनों ओर की सीमा के भीतर भूमि सुधार कार्य पर पहले 2 लाख 11 हजार 270 और बाद में 6 लाख 84 हजार 222 रुपये व्यय किये गये। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत इस कार्य में 8 लाख 95 हजार 492 का दुरुपयोग किया गया। स्वकराधान योजना के अंतर्गत पवन चक्की ऊर्जा केन्द्र के निर्माण पर 89 हजार 900 रूपये का और पंच परमेश्वर योजना के फ्लेक्स के नाम पर दो लाख 8 हजार 820 का अनियमित व्यय कर राशि का दुरुपयोग किया गया फलस्वरूप मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायत खुलरी के सरपंच एवं उप सरपंच के विरुद्ध 26 लाख 32 हजार 212 रुपये की वसूली की कार्रवाई करने और धारा 40 के तहत पद से पृथक किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
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