नरसिंहपुर। शुक्रवार को हत्या व बलवा के एक प्रकरण में न्यायालय विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास व 2-2 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों को भादंवि की धारा 341, 147, 148, 149, 302 एवं धारा 3(2-5)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचारण निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाकर दंडादेश दिया है।
नरसिंहपुर•Dec 21, 2018 / 10:58 pm•
ajay khare
The incident took place in the village artery of the police station.
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