scriptबलवा कर हत्या करने के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास | 5 accused to life imprisonment for life imprisonment | Patrika News
नरसिंहपुर

बलवा कर हत्या करने के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास

नरसिंहपुर। शुक्रवार को हत्या व बलवा के एक प्रकरण में न्यायालय विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास व 2-2 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों को भादंवि की धारा 341, 147, 148, 149, 302 एवं धारा 3(2-5)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचारण निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाकर दंडादेश दिया है।

नरसिंहपुरDec 21, 2018 / 10:58 pm

ajay khare

The incident took place in the village artery of the police station.

The incident took place in the village artery of the police station.

नरसिंहपुर। शुक्रवार को हत्या व बलवा के एक प्रकरण में न्यायालय विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास व 2-2 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों को भादंवि की धारा 341, 147, 148, 149, 302 एवं धारा 3(2-5)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचारण निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाकर दंडादेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार प्रार्थी व्यास उर्फ गुड्ड निवासी ग्राम नयागांव ने ठेमी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी आशीष से ढाई लाख रूपए लेना थे, इस बात को लेकर आशीष व उसके परिजन से बुराई रखते थे। 10 जनवरी 2015 को उसके पिता सरदार सिंह अपनी मोटर साइकिल बुलट से अंडी का तेल लेने धमना गए थे। इस दौरान नयागांव व धमना के बीच स्थित नारद पटैल के खेत के पास आरोपी आशीष पटैल, रम्मू पटैल, भरत पटैल, लाखन पटैल, टावल पटैल एवं रमेश पटैल ने कुल्हाड़ी, बका, फरसा, लाठी से हमला कर दिया। सुनवाई के दौरान साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर हत्या कारित करने के उद्देश्य से एकत्रित होकर घातक आयुध से बलवा कारित कर मृतक सरदार सिंह जारोलिया से मारपीट कर साशय मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की तथा प्रार्थी को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देने की बात 5 आरोपियों पर सिद्ध होने पर न्यायाधीश द्वारा दंडित किया। वहीं प्रकरण में शामिल एक आरोपी रमेश पटैल पर दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूर्यप्रताप सिंह ने पैरवी की। वहीं निर्दोष बरी किए गए रमेश पटैल का पक्ष अधिवक्ता सुदेश वैद्य, शैलेष पुरोहित ने रखा।
वहीं प्रकरण में शामिल एक आरोपी रमेश पटैल पर दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूर्यप्रताप सिंह ने पैरवी की। वहीं निर्दोष बरी किए गए रमेश पटैल का पक्ष अधिवक्ता सुदेश वैद्य, शैलेष पुरोहित ने रखा।

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