कुल्हाड़ी से बेटे पर हमला करने वाले पिता को एक साल का सश्रम कारावास
स्कूल में परीक्षा दे रहा था बेटा बाप कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा था मारने
नरसिंहपुर. स्कूल में परीक्षा दे रहे बेटा पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले निर्दयी पिता को कोर्ट ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर २ हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया है कि ११ अगस्त २०१८ को सुबह 10 बजे फरियादी राजा ठाकुर गोटीटोरिया स्थित स्कूल में परीक्षा देने गया था। वह स्कूल में पेपर हल कर रहा था तभी करीब दोपहर 12 बजे उसके पिता गोविंद सिंह अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसकी कक्षा के सामने उसका नाम लेते हुए आये। यह देख कर डर से सभी बच्चे बाहर भाग गये और राजा दरवाजा बंद करके वहीं छिप गया गोविंद ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और गाली देकर कुल्हाड़ी से वार कर दिया । गोविंद ने जाते समय धमकी दी कि अगर तू तेरी मां के पास रहेगा तो तुझे जान से मार दूंगा । घटना की रिपोर्ट पर थाना चीचली में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जेएमएससी श्वेता श्रीवास्तव की न्यायालय ने आरोपी गोविन्द ठाकुर आत्मज टुंडा ठाकुर थाना चीचली को धारा 452, 324 भादवि में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौधरी के द्वारा की गई ।
Home / Narsinghpur / कुल्हाड़ी से बेटे पर हमला करने वाले पिता को एक साल का सश्रम कारावास