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नरसिंहपुर

वीआईडी जारी होने के बाद भी नहीं होगा बीएस4 वाहनों का पंजीयन

31 मार्च के बाद नहीं होगा बीएस ४ वाहनों का नहीं होगा पंजीयन, वाहन डीलरों को स्टाक क्लीयरेंस की चिंता

नरसिंहपुरFeb 24, 2020 / 07:24 pm

ajay khare

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नरसिंहपुर. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 31 मार्च 2020 के बाद किसी भी इमिशन स्टेंडर्ड भारत स्टेज 4 यानी बीएस 4 वाहन का पंजीयन नहीं हो सकेगा। भले ही डीलर ने उसका वीआईडी जारी कर दिया हो। जिसकी वजह से एक ओर वाहन डीलरों को अपना स्टाक क्लीयरेंस करने की चिंता है वहीं परिवहन विभाग भी लोगों को सलाह दे रहा है कि वे यदि बीएस ४ वाहन खरीदते हैं तो कम से कम १५ मार्च तक उसका पंजीयन करा लें ताकि अंतिम दिनों में सर्वर फेल होने पर पंजीयन न होने जैसी समस्या से बच सकें।
यह है कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका क्रमांक 130२9 / ८५ एमसी मेहता भारत सरकार एवं अन्य में 24 अक्टूबर 2018 को एक आदेश पारित किया था । जिसमें ३१ मार्च २०२० से इमिशन स्टेंडर्ड भारत स्टेज ४ वाहनों के विक्रय व पंजीयन पर रोक लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी वाहन बेचने के बाद यदि उसका वीआईडी यानी वीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर 31 मार्च के पहले जारी किया गया हो लेकिन उसका पंजीयन ३१ मार्च तक नहीं किया जा सका है तो ऐसे वाहनों को भी 31 मार्च के बाद पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा । ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि वाहन मालिक पंजीयन आदि के लिए लंबित अपने वाहनों के प्रकरणों का निराकरण 31 मार्च 2020 की स्थिति में अनिवार्य रूप से करा लें।
चेसिस पर रहेगी छूट
जो वाहन चेसिस के रूप में बेचे गए हैं और 31 मार्च के पहले अस्थाई रूप से पंजीकृत किए गए हैं और बॉडी निर्मित कराए जाने के लिए परिवहन अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है। ऐसे वाहनों की बॉडी निर्माण के बाद 31 मार्च के बाद भी स्थाई रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा।

बीएस 4 वाहन खरीदने पर रखें इन बातों का ध्यान
– ३१ मार्च से कम से कम 10 दिन पहले पंजीयन करा लें ताकि आखिरी दिनों में परिवहन विभाग में स्टाफ की कमी के चलते काम न होने, सर्वर डाउन होने या अन्य तकनीकी समस्याओं की वजह से रजिस्ट्रेशन न हो पाने की समस्या का सामना न करना पड़े।
-यदि छूट के चलते किसी अन्य जिले से वाहन खरीद रहे हैं तो यह सुनिश्चत करें कि ३१ मार्च तक उसका पंजीयन हो जाए।
-छूट की लालच में पंजीयन संबंधी पूरी जानकारी लिए बिना इमिशन स्टेंडर्ड भारत स्टेज ४ वाहन न खरीदें

फैक्ट फाइल
जिले में वाहन डीलर/ सब डीलर की संख्या ४१
चार वाहन डीलर ४
दो पहिया वाहन डीलर/ सब डीलर-३७
वाहनों की बिक्री से हर माह विभाग को मिलता है २ करोड़ का राजस्व

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