सुप्रीम कोर्ट ने याचिका क्रमांक 130२9 / ८५ एमसी मेहता भारत सरकार एवं अन्य में 24 अक्टूबर 2018 को एक आदेश पारित किया था । जिसमें ३१ मार्च २०२० से इमिशन स्टेंडर्ड भारत स्टेज ४ वाहनों के विक्रय व पंजीयन पर रोक लगाई गई है।
जो वाहन चेसिस के रूप में बेचे गए हैं और 31 मार्च के पहले अस्थाई रूप से पंजीकृत किए गए हैं और बॉडी निर्मित कराए जाने के लिए परिवहन अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है। ऐसे वाहनों की बॉडी निर्माण के बाद 31 मार्च के बाद भी स्थाई रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा।
बीएस 4 वाहन खरीदने पर रखें इन बातों का ध्यान
– ३१ मार्च से कम से कम 10 दिन पहले पंजीयन करा लें ताकि आखिरी दिनों में परिवहन विभाग में स्टाफ की कमी के चलते काम न होने, सर्वर डाउन होने या अन्य तकनीकी समस्याओं की वजह से रजिस्ट्रेशन न हो पाने की समस्या का सामना न करना पड़े।
-यदि छूट के चलते किसी अन्य जिले से वाहन खरीद रहे हैं तो यह सुनिश्चत करें कि ३१ मार्च तक उसका पंजीयन हो जाए।
-छूट की लालच में पंजीयन संबंधी पूरी जानकारी लिए बिना इमिशन स्टेंडर्ड भारत स्टेज ४ वाहन न खरीदें
फैक्ट फाइल
जिले में वाहन डीलर/ सब डीलर की संख्या ४१
चार वाहन डीलर ४
दो पहिया वाहन डीलर/ सब डीलर-३७
वाहनों की बिक्री से हर माह विभाग को मिलता है २ करोड़ का राजस्व