कलेक्टर कोर्ट ने गाडरवारा के ग्राम मुआर में हुए रेत के अवैध उत्खनन के मामले में होशंगाबाद के माल्हनवाड़ा निवासी सौरभ राय पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाया है। मामला जनवरी 2020 का है। खनिज निरीक्षक नरसिंहपुर के प्रतिवेदन के अनुसार संयुक्त दल के निरीक्षण में 27 जनवरी 2020 को तहसील गाडरवारा के ग्राम मुंआर में रेत का अवैध उत्खनन पाया गया था।
इस मामले में सौरभ पिता मुन्नालाल राय निवासी माल्हनवाड़ा तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। जांच दल ने निरीक्षण व जांच के बाद 13444.10 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन होना पाया था। इस पर विभाग स्तर से कलेक्टर कोर्ट में प्रकरण पेश किया गया। प्रकरण में 13444.10 घनमीटर की रायल्टी का 50 गुना अर्थदंड मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 के तहत अधिरोपी किया जाना पस्तावित किया था।
इस मामले में अनावेदक सौरभ राय को नोटिस भी जारी हुआ था लेकिन उसकी ओर से कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसे में कलेक्टर कोर्ट ने गत मंगलवार को रेत खनिज के अवैध उत्खनन के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 के तहत जप्तशुदा 13444.10 घनमीटर रेत की रायल्टी राशि 1680512.5 रूपये की 50 गुना राशि 8 करोड़ 40 लाख 25 हजार 650 रूपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया है।
कलेक्टर वेद प्रकाश ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया कि वे उक्त राशि अनावेदक सौरभ राय से वसूल करने की कार्रवाई करें।