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नरसिंहपुर

दोहरे हत्याकांड के सात आरोपियों को आजीवन कारावास

वर्ष 2014 में भूतखेड़ा गांव में हुआ था हत्याकांड

नरसिंहपुरMay 27, 2019 / 08:00 pm

abishankar nagaich

double murder

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नरसिंहपुर/गाडरवारा। गाडरवारा के भूतखेड़ा गांव में वर्ष 2014 में राजेंद्र उर्फ गुड्डू तथा महेंद्र पुरी की हत्या करने के सात आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को 2500-2500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 8 सितंबर को दिन के 2.30 बजे थाना गाडरवारा अंतर्गत भूतखेड़ा गांव में केके पुरी के घर के सामने अभियुक्त गण संजू उर्फ रमाकांत पुरी, केके पुरी, नरेंद्र पुरी, मानिक पुरी, धर्मेंद्र पुरी, अविनेश पुरी, नीलम पुरी सभी निवासी ग्राम भूतखेड़ा ने राजेंद्र उर्फ गुड्डू तथा महेंद्र पुरी का रास्ता रोक कर घातक हथियार गड़ासी लाठियों से हमला कर मारपीट की जिससे उनकी मौत हो गई। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक पवन अग्रवाल द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन कराए गए। जेपी सिंह द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा ने उपरोक्त प्रकरण में आए साक्ष्य, तर्कों एवं प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों का सूक्ष्मता से अवलोकन कर अपने निर्णय में अभियुक्त गण संजू उर्फ रमाकांत पुरी, केके पुरी, नरेंद्र पुरी, मानिक पुरी, धर्मेंद्र पुरी, अविनेश पुरी, नीलम पुरी को धारा 148 भारतीय दंड विधान में एक-एक वर्ष का कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड एवं धारा 302, 149 में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदंड तथा 302 /149 में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया । इस प्रकार प्रकरण के सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 2500-2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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