नाबालिग के गाल पर काटने पर पांच वर्ष का कारावास
नरसिंहपुर•Feb 14, 2020 / 12:44 pm•
Sanjay Tiwari
court news
नरसिंहपुर। शराब के नशे में 9 वर्षीय बालिका के गाल में काटने के आरोपी जम्मी उर्फ कमलेश पिता तातू टंटू नौरिया निवासी ग्राम गंगई थाना तेंदूखेड़ा को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं अनन्य विशेष न्यायालय अनीता सिंह ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 10 सहपठित धारा 9(एम) में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 323 में 6 माह के सश्रम कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 506(भाग दो) में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार परोहा ने बताया कि बालिका की माता घरेलू कार्य व मजदूरी करती थी। उसकी बड़ी पुत्री गांव के ही प्राथमिक शाला में कक्षा चौथी में पढ़ती थी, उसके घर के सामने बच्चों के खेलने के लिए टपरिया बनी थी जो चारों तरफ से खुली थी। उसमें साड़ी बांधकर एक झूला बना था, जिसमें बच्चे झूलते रहते थे। 12 मार्च 2018 को बालिका की मां एवं उसके पिता, निर्बल सिंह के खेत में सुबह करीब 5 बजे चना काटने गये थे और रात्रि करीब 8.15 बजे वापस आये। दिन में बच्चे जब झूला झूल रहे थे, तब दोपहर करीब 3 बजे अभियुक्त जम्मी नौरिया शराब के नशे में आया, और बालिका को नोट दिखाया और उसके भाई से कहा कि तू यहां से भाग जा पर वह वहां से नहीं गया, अभियुक्त जम्मी नौरिया ने बालिका के गाल पर काट दिया, और घर में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के विरुद्ध थाना तेंदूखेड़ा में धारा 324, 354, 354ए, 506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7, 8 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
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