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नरसिंहपुर

पत्नी के प्रेमी की हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास

गोटेगांव में हुई युवक की हत्या के प्रकरण में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

नरसिंहपुरFeb 20, 2020 / 10:36 pm

abishankar nagaich

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नरसिंहपुर/गोटेगांव. विशेष सत्र न्यायालय एट्रोसिटी गजेंद्र सिंह ने तीन साल पहले गोटेगांव में हुई युवक की हत्या के प्रकरण में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक तीन साल पहले गोटेगांव पुलिस थाना अंतर्गत लाठगांव बायपास के पास 20 मई 2017 को आरोपी देवेन्द्र यादव, यासीन खान ने एक राय होकर कुम्हड़ाखेड़ा निवासी रामजी ठाकुर की बका से प्रहार कर हत्या कर दी थी । पुलिस को घटना स्थल पर एक कटी हुई अंगुली मिली थी जो मारे गए युवक की नहीं थी । डीएनए टेस्ट में यह अंगुली अभियुक्त देवेन्द्र यादव की होने की पुष्टि हुई। जांच में यह पाया गया कि रामजी पर हमले के दौरान बका की चपेट में आने से देवेंद्र की अंगुली कट कर गिर गईथी। उधर रामजी ठाकुर की हत्या की जानकारी मिलने पर उसकी प्रेमिका गुड्डी बाई ने उसी रात सिंगवाहनी के पास रेलवे लाईन के पास लगे एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। मामले में देवेन्द्र यादव और यासीन खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था । इस मामले में गोटेगांव थाना में अपराध क्रमांक 158/17 अंतर्गत धारा 302 सहपाठित धारा 34 व अनुसचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में सुनवाई पूरी करते हुए गुरुवार को विशेष सत्र न्यायालय एट्रोसिटी गजेन्द्र ङ्क्षसह ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । इस मामले की पैरवी ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह विशेष लोक अभियोजक एट्रोसिटी ने की।
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