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नरसिंहपुर

बका लेकर घूमने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

बका लेकर घूमने वाले एक आरोपी को जेएमएफ.सी कोर्ट ने 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

नरसिंहपुरFeb 28, 2019 / 05:55 pm

ajay khare

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बका लेकर घूमने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास
नरसिंहपुर। बका लेकर घूमने वाले एक आरोपी को जेएमएफ.सी कोर्ट ने 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पुरूषोत्तम उर्फ संतोष जाटव पिता तीरथ प्रसाद जाटव को धारा 25(1-बी) बी आयुध अधिनियम में १ वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी इन्द्रमणि गुप्ता के अनुसार घटना दिनांक 3 नवंबर 2017 की शाम ६.45 बजे एएसआई थाना गोटेगांव को फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि संतोष जाटव रेलवे फाटक करेली के पास हाथ में बका लिये अपराध करने की नियत से घूम रहा है, पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को गिरफ्तार कर बका जप्त किया। कोर्ट ने उसे अपराध क्र. 743/17 धारा 25(1-बी) बी में वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपए जुर्माना से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ निशा मिश्रा द्वारा की गई।अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ निशा मिश्रा द्वारा की गई

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