बलात्कारी पिता को दो बार आजीवन कारावास
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर ने आरोपी पिता को 2 बार आजीवन कारावास और 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
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नरसिंहपुर। दुष्कर्मी पिता को अपनी 13 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार के अपराध में न्यायालय ने दो बार आजीवन कारावास से दण्डित किया है। यह प्रकरण समस्त रिश्तों को शर्मिन्दा करने वाला होने की वजह से शासन की जघन्य सनसनी की स्कीम में सम्मिलित किया गया था। मीडिया सेल प्रभारी राकेश रोशन के अनुसार अभियोक्त्री द्वारा ४ अप्रेल 2018 को घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार वह घर पर अपने पिता के साथ अकेली थी, उसकी मां एवं बहन खेत गये हुये थे, उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोक्त्री ने पुलिस को यह भी बताया कि पूर्व में भी आरोपी पिता 3 बार उसके साथ बलात्कार कर चुका था। उक्त घटना अभियोक्त्री ने अपनी मां को बताई तब मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई । विवेचना के उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोक्त्री, उसकी मां एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य न्यायदृष्टांत और तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप भटेले द्वारा की गई।
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