रास्ता रोककर मारपीट करने पर न्यायालय उठने तक की सजा
मारपीट के एक मामले में गाडरवारा की कोर्ट ने आरोपी परमगिरी पिता चुन्नूगिरी गोस्वामी, राजगिरी पिता चुन्नूगिरी गोस्वामी निवासी लिंगाखुर्द को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500-1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है
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नरसिंहपुर. मारपीट के एक मामले में गाडरवारा की कोर्ट ने आरोपी परमगिरी पिता चुन्नूगिरी गोस्वामी, राजगिरी पिता चुन्नूगिरी गोस्वामी निवासी लिंगाखुर्द को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500-1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। पैरवीकर्ता एडीपीओ विश्वनाथ शुक्ला ने बताया कि 28 अक्टूबर 2013 को सुबह 11 बजे मुकेशपुरी पिता शिवपुरी गोस्वामी ग्राम लिंगाखुर्द, नर्मदा से नहाकर वापस आ रहा था। तभी गुलाबपुरी के खेत के सामने आरोपी परमगिरी तथा उसका भाई राजगिरी मिले और मुकेशपुरी को रोक लिया। आरोपी परमगिरी ने गाली दी, गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। मुकेशपुरी ने बचाने के लिये आवाज लगाई, तो ईश्वरपुरी दौड़कर आया और बीच-बचाव करने लगा, हाथापाई में परम ने उसे दोनों हाथों, बायें पैर की गांठ पर, कमर व पु_े पर मारा और दोनों ने जान से मारने की धमकी दी। थाना गाडरवारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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