जानकारी के अनुसार बचई स्थित महाकोशल शुगर एंड पॉवर इंडस्ट्रीज लिमिटेड शुगर मिल के करीब 200 व्यावसायिक ट्रॉला परिवहन विभाग में पंजीयन कराए बिना कई सालों से उपयोग किये जा रहे हैं। परिवहन विभाग को इनसे पंजीयन शुल्क और पेनाल्टी के तौर पर करीब 60 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूलनी है। शुगर मिल ने कई साल पहले करीब 200 ट्रॉला किसानों के खेतों से मिल तक गन्ना ढोने के लिए खरीदे थे। इन ट्रॉला में चारों ओर फ्लैप नहीं होते बल्कि बड़े डंडा फंसाने की व्यवस्था होती है जिनके बीच में गन्ना भर कर मिल तक लाया जाता है।
ये हैं नियम
परिवहन विभाग विभाग के नियम 66 के अनुसार शुगर मिल की ट्रॉलियों को व्यावसायिक श्रेणी में पंजीकृत कराना जरूरी है। परिवहन विभाग इन पर वाहन की कीमत का 10 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लेता है। समय पर पंजीयन न कराने पर उस पर 10 फीसदी की दर से पेनाल्टी भी लगती है।
दोहरा खेल, टैक्स जमा नहीं किया और किसानों से वसूल रहे किराया
जानकारी के अनुसार शुगर मिल ने ट्रॉला जब्ती की कार्रवाई से बचने के लिए ट्रॉला किसानों को थमा दिए हैं। ताकि गन्ना सीजन की वजह से परिवहन विभाग किसानों से ट्रॉला जब्त न कर सके और यदि जब्त करेगा तो उसे किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। किसान के खेत से मिल तक गन्ना लाने के लिए किसानों से 10 रुपए प्रति क्विंटल की दर से परिवहन भाड़ा वसूला जाता है।