scriptअवैधानिक रूप से वाहनों का परिवहन करने पर होगी तीन माह की सजा | Three months of punishment for transportation of vehicles illegally | Patrika News
नरसिंहपुर

अवैधानिक रूप से वाहनों का परिवहन करने पर होगी तीन माह की सजा

इस संबंध में धारा 133 के तहत तीन माह के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

नरसिंहपुरMay 03, 2019 / 09:34 pm

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नरसिंहपुर. चुनाव के लिए किराये पर अथवा अन्य तरीके से किसी प्रत्याशी अथवा उसके एजेंट अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्याशी की सहमति से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने अथवा उसे निकट सीमा तक लाने जे जाने के लिए किसी प्रकार के परिवहन, किसी प्रकार के किराये के प्रायवेट वाहन या साधन की व्यवस्था करना भ्रष्ट आचरण माना जायेगा। इस संबंध में धारा 133 के तहत तीन माह के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।
मतदान केन्द्र के पास घातक हथियार लेकर चलने पर होगा दो साल का कारावास
नरसिंहपुर. चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के पास आम्र्स एक्ट के अंतर्गत घातक हथियारों की श्रेणी में आने वाले हथियार लेकर भ्रमण नहीं कर सकेगा। ऐसा करना धारा 134. ख के तहत असंज्ञेय अपराध माना जायेगा। ऐसा करने पर दो वर्ष के कारावास या जुर्माने की सजा से दंडित किया जाएगा।
मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित
विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर, तेंदूखेड़ा व गाडरवारा के लिए 6 मई को रहेगा अवकाश
नरसिंहपुर. संसदीय क्षेत्र 17 होशंगाबाद के लिए सोमवार 6 मई को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने जिले में मतदान के दिन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
इस सिलसिले में जारी आदेश के अनुसार होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में शामिल जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नरसिंहपुर, तेंदूखेड़ा एवं गाडरवारा के लिए मतदान दिवस सोमवार 6 मई को कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135. ख के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।

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