नई दिल्लीPublished: Jun 09, 2023 07:14:12 am
Paritosh Shahi
Gujarat Hight court on Fetus Termination: एक नाबालिक बलात्कार पीड़िता के 7 महीने से अधिक के भ्रूण को हटाने की मांग वाली याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई की। जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए कहा पहले 17 की उम्र में बच्चे को जन्म देना सामान्य था।
Gujarat Hight court on Fetus Termination: गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस समीर जे. दवे की खंडपीठ ने एक नाबालिक बलात्कार पीड़िता, जिसकी उम्र महज 16 साल 11 महीने है, इसके 7 महीने से अधिक के भ्रूण को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, पहले 14-15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाना सामान्य था और इसी वजह से 17 साल की होने से पहले ही वो पहले बच्चे को जन्म दे देती थी। अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अपनी मां या परदादी से पूछिएगा तो पता चलेगा की उस समय 14-15 शादी करने के लिए अधिकतम उम्र थी। बच्चा 17 साल की उम्र से पहले ही जन्म ले लेता था। लड़कियां लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती हैं। इन सारी बातों की जानकारी के लिए एक बार मनुस्मृति जरूर पढ़ें। आपको इस बारे में पता चल जाएगा। हालांकि बाद में कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने चैंबर में डॉक्टरों से सलाह ली है और पूछा है कि क्या इस मामले में गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि भ्रूण 7 महीने से अधिक का है।