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अबु सलेम ने अब की शादी की फरमाइश, क्योंकि कोर्ट नहीं दे सकता फांसी की सजा

सलेम ने शादी करने के लिए टाडा कोर्ट से जमानत की अपील की है। सलेम ने कोर्ट में इस बारे में लिखित आवेदन भी दिया है। लड़की सलेम से 20 साल छोटी है

Jul 18, 2017 / 01:39 pm

ashutosh tiwari

abu

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मुंबई। 1993 मुंबई बम धमाकों में दोषी पाए गए अबू सलेम फिर से शादी करने के लिए टाडा कोर्ट से जमानत की अपील की है। सलेम ने कोर्ट में इस बारे में लिखित आवेदन दिया है। सलेम ने अदालत से कोर्ट से अपील की उसे शादी के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने की अनुमति दी जाए। हालांकि सलेम द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सलेम ने कहा कि वह उस लड़की की इज्जत के लिए उससे शादी करना चाहता है। हालंकि कोर्ट ने अभी इस बात पर फैसला नहीं किया है। सलेम की वकील फरहाना शाह ने कहा, ‘हमनें बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों अदालतों में इस बात की अपील की है। । अपील में कहा गया है कि अगर कोई कैदी शादी करना चाहे तो उस व्यक्ति शादी के लिए जमानत या पेरोल दी जा सकती है। 

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लोकल अखबार ने छाप दी थी लड़की की फोटो
जिस लड़की से सलेम शादी करना चाहता है कि वह सलेम से 20 साल छोटी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सलेम ने सुनवाई के लिए ट्रेन में जाते वक्त उस लड़की से ट्रेन में निकाह कर लिया था। इस बात को वहां के एक लोकल अखबार ने दोनों की फोटो छाप दी थी। लड़की के दादा ने कहा कि जब लोकल अखबार ने जब उसकी फोटो छापी तो उसकी इमेज खराब हो गई। उसके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा, इसलिए वह सलेम से शादी करने के लिए तैयार है। 

पहले भी रह चुके हैं रिश्तें
कुछ लोगों का मानना है कि सलेम और वह लड़की पहले से ही शादी शुदा हैं। इससे पहले सलेम समीरा जुमानी से शादी कर चुके हैं। बाद में उनके 2 बच्चें भी हुए थे। इसके अलावा सलेम का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ भी आया था। सलेम और मोनिका बेदी को पुर्तगाल में पकड़े गए थे जिन्हें 2005 में भारत भेज दिया गया था। इसके अलावा 2014 में कुछ मीडिया ने दावा किया था कि, सलेम ने सुनवाई के लिए ट्रेन से लखनऊ जाने के दौरान एक लड़की सैय्यद बहार कौसर से निकाह किया था। हालांकि उस समय कौसर ने इस बात को सिरे से नकार दिया था। लेकिन बाद में खुद कौसर ने ही 2015 में टाडा कोर्ट में सलेम से निकाह के लिए अनुमति मांगी थी।

 मौत की सजा चाहते हैं लोग
सरकारी वकील दीपक सालवी ने सीबीआई को कहा कि लोग सलेम की मृत्यु की सजा चाहते हैं। हालांकि पुर्तगाल से हुए समझौतों के मुताबिक सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए सलेम को उम्र भर सजा देने की मांग की थी। वहीं टाडा कोर्ट के जज जी ए सनप ने सीबीआई से सलेम की याचिका पर जवाब देने को कहा है।


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