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बीएसएफ जवान की पत्नी को राहत: हाईकोर्ट ने दिया पति के साथ रहने का आदेश

Published: Feb 11, 2017 08:25:00 am

Submitted by:

Kamlesh Sharma

दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र से खराब खाने की वीडियो पोस्ट करने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी शर्मिला को बैरक में उससे मिलने और दो दिन साथ रहने की अनुमति देने को कहा है।

tej bahadur

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दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र से खराब खाने की वीडियो पोस्ट करने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी शर्मिला को बैरक में उससे मिलने और दो दिन साथ रहने की अनुमति देने को कहा है। 
इससे पहले हाईकोर्ट तेज बहादुर के लिए पत्नी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर तैयार हो गया।

शर्मिला ने याचिका में दावा किया है तेज लापता है और उनसे पिछले तीन दिनों से संपर्क नहीं हो पाया है। बीएसएफ डीजीपी को दो पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
वहीं बंदीप्रत्यक्षीकरण रिट पर बीएसएफ के डीजी केके शर्मा ने कहा कि तेज बहादुर उनके पास है। उनके परिवार को सारी जानकारी है, फिर भी उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका का वह कोर्ट में ही जवाब देंगे। 
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