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सिंगापुर एयरलाइंस पर मुकदमा ठोंका, तेलंगाना DGP को मिला 2 लाख रुपए मुआवजा

सिंगापुर एयरलाइंस को खराब सेवा के कारण दो लाख रुपए का मुआवजा भरना पड़ा है। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक रवि गुप्ता ने ​एयरलाइंस पर केस किया था। इसके बाद हैदराबाद की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-तृतीय ने फैसला सुनाया है। इस फैसले में 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल, 23 मई 2023 का […]

नई दिल्लीApr 26, 2024 / 10:47 am

Anand Mani Tripathi

सिंगापुर एयरलाइंस को खराब सेवा के कारण दो लाख रुपए का मुआवजा भरना पड़ा है। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक रवि गुप्ता ने ​एयरलाइंस पर केस किया था। इसके बाद हैदराबाद की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-तृतीय ने फैसला सुनाया है। इस फैसले में 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
दरअसल, 23 मई 2023 का है को डीजीपी रवि गुप्ता अपनी पत्नी अंजलि गुप्ता के साथ हैदराबाद से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा के लिए उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस के बिजनेस (जेड) श्रेणी में उनकी रिक्लाइनर सीट बुक की थी। इस सीट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पीछे की ओर झुकना था लेकिन पूरी यात्रा के दौरान सीट ने काम नहीं किया।
इसके कारण डीजीपी और उनकी पत्नी रात भर सो नहीं पाए। हवाई यात्रा के दौरान वह पूरी रात जागते रहे। इस टिकट के लिए उन्होंने 66,750 रुपए का भुगतान किया था। यह किराया इकोनॉमी क्लास के 18,000 रुपए के किराये से 48,750 रुपए ज्यादा है। इस बात की जब उन्होंने शिकायत की तो एयरलाइंस ने उन्हें 10,000 रुपए प्रतिव्यक्ति क्रिसफ्लायर मील की पेशकश की लेकिन उसे नहीं लिया।
इसके बाद वह हैदराबाद जब वापस आए तो उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की और अब एयरलाइंस को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रत्येक शिकायतकर्ता को 48,750 रुपये वापस करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही शा​रीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए एक लाख रुपए मुआवजा और शिकायत के लिए 10 हजार रुपए भुगतान का आदेश दिया है।

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