सीसीआई ने गूगल पर CCI ने 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही गूगल को आदेश दिया है की गूगल प्ले स्टोर पर App developers को थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम और UPI के तहत पैसा कमाने की सुविधा दी जाए। सीसीआई ने यह भी आदेश दिया कि गूगल किसी भी APP DEVELOPER को उसका ही PAYEMENT SYSTEM प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
मालूम हो कि गूगल पर यह भारी भरकम जुर्माना एक महीने में दूसरी बार लगाया गया है। इससे पहले बीते 20 अक्टूबर को CCI ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। तब एंड्राइड फ़ोन में गूगल द्वारा अपनी app का वर्चस्व बनाये रखने के लिए अपनी apps को pre intall के तौर पर देने और यूजर को डिलीट तक ना करने देने की वजह से गूगल पर जुर्माना लगाया गया था।
इधर सीसीआई की कार्रवाई पर गूगल ने सफाई देते हुए कहा था कि यह भारतीय ग्राहकों के लिए बड़ा झटका है। हम प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश की समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय लेना होगा, लेंगे।
सीसीआई ने कार्रवाई के बाद अपने आदेश में गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही, कामकाज के तरीकों में बदलाव करने को भी कहा था। जिसके बाद गूगल की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई थी।