नई दिल्लीPublished: May 20, 2023 01:11:33 pm
Paritosh Shahi
Delhi Govt vs LG : दिल्ली सरकार में ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने संविधान पीठ के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। अपने फैसले में SC ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति है, उनपर दिल्ली सरकार फैसले ले सकती है।
Delhi Govt vs LG : बीते हफ्ते 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार को राजधानी दिल्ली में काम करने वाले अफसरों की तबादला करने यानी ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार दिए थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता खुश हो गए थे। अब केंद्र सरकार ने इसे वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उनसे संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।