याचिका में बताया गया है कि परीक्षाओं से संबंधित मुद्दों पर 71 घंटे से अधिक समय तक 12 बार इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया, जिसके कारण एक बड़ी आबादी 71 घंटे से अधिक समय तक इंटरनेट यूज नहीं कर पाई। याचिका में कई उदाहरणों का हवाला देते हुए बताया गया कि इंटरनेट सर्विस बंद करने के कारण काफी नुकसान भुगतना पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका कि सुनवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) को नोटिस जारी किया है, जिसमें परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इंटरनेट बंद करने को लेकर तीन हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है।