16 जून, 2023 को उन्हें पुलिस अधीक्षक रैंक की एक महिला पुलिस अधिकारी के उत्पीड़न से संबंधित मामले में विल्लुपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। दास ने विल्लुपुरम जिला न्यायालय और उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था और कहा था कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस साल 9 जनवरी को उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया लेकिन उसने भी दास द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।