हाईकोर्ट ने 22 मार्च को कांग्रेस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग के पास प्रथम दृष्टया आयकर अधिनियम के तहत कांग्रेस की आय की आगे जांच करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत हैं।
पहले भी झटका
दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 मार्च को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आइटीएटी) के आदेश के खिलाफ कांग्रेस की याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें बकाया करों में करीब 105 करोड़ रुपए की वसूली के लिए आयकर विभाग के डिमांड नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।