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Delhi CM: अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के आदेश को देंगे चुनौती

Delhi CM: अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

नई दिल्लीApr 10, 2024 / 10:26 am

Akash Sharma

Delhi CM Arvind Kejriwal reaches Supreme Court in liquor policy matter

शराब नीति मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

Delhi CM: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका को खारिज करने के बाद, उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा था कि आदेश को चुनौती देना उनके अधिकार में है।

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केजरीवाल के वकील ने कही ये बात

वकील ने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि रिमांड आदेश कानूनी है। उन्होंने कहा कि उनके पास गिरफ्तारी का आधार था। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए हम आदेश आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार विस्तृत आदेश अपलोड हो जाने के बाद, हम इसे जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

ईडी ने दिल्ली सीएम पर लगाये ये आरोप


ED ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल ही हैं। हालांकि इसमें AAP के कई नेता और मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे में केजरीवाल को राहत देना सही डिसीजन नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल के वकील कोर्ट में दलील देते हुए कई बार कह चुके हैं कि ये गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की गई है। इसके जवाब में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) का कहना है कि कानून के सामने सब बराबर है। ऐसे में चुनाव को देखते हुए किसी भी शख्स को गिरफ्तारी से छूट नहीं दी जा सकती।

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