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Arvind Kejriwal: दिल्ली सीएम की मांग 7 दिन बढ़ाई जाए अंतरिम बेल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बताई ये बड़ी वजह

Delhi CM Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी (AAP) चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति के संबंध में चिकित्सा आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

नई दिल्लीMay 27, 2024 / 10:28 am

Akash Sharma

Delhi CM Arvind kejriwal
Delhi CM Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी (AAP) चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति के संबंध में चिकित्सा आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के 50 दिन बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें 1 जून तक जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद केजरीवाल को 10 मई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था।

AAP  ने बताई ये बड़ी वजह

आम आदमी पार्टी (AAP) के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का वजन 7 किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर हाई है जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। पार्टी ने आगे बताया कि डॉक्टरों ने AAP संयोजक को पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी (PET-CT) स्कैन और कुछ अन्य मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिसके कारण केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद, केजरीवाल मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक के प्रचार में शामिल हो गए हैं।

2 जून को करना होगा आत्मसमर्पण 

आम चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली सीएम की जमानत 1 जून तक लागू है और केजरीवाल को 2 जून को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। वह चुनाव प्रचार में भाग ले सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने लगाई थी ये शर्तें

शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। बेंच ने आदेश दिया था कि वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आदेश में कहा गया है, ‘वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बंधे होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो।’

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