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दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लाइट में कृपाण की अनुमति देने पर केंद्र और DGCA को जारी किया नोटिस

Delhi High Court on Allowing ‘Kirpans’ In Domestic Flights: घरेलू विमानों में कृपाण ले जाने की अनुमति देने के केंद्र के नोटीफिकेशन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसपर कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है।

Aug 18, 2022 / 04:50 pm

Mahima Pandey

Delhi High Court Issues Notice To Aviation Ministry, DGCA On Allowing Sikhs To Carry 'Kirpans' In Domestic Flights

Delhi High Court Issues Notice To Aviation Ministry, DGCA On Allowing Sikhs To Carry ‘Kirpans’ In Domestic Flights

दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में सिख समुदाय के सदस्यों को घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जाने की अनुमति को चुनौती दी गई है। इस याचिका में कहा गया है कि पहले प्लेन हाईजेक की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं जिससे सबक लेते हुए इस तरह की अनुमति पर रोक लगनी चाहिए। इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, DGCA और नागरिक उड्डयन ब्यूरो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने संबंधित नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है।
क्या है मामला ?
दरअसल, हिन्दू सेना ने एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इस याचिका में घरेलू विमानों में सिख यात्रियों को कृपाण ले जाने की अनुमति देने के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सुनवाई से इनकार कर दिया था और मामले को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था।

इस याचिका में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के उस नोटीफिकेशन को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि केवल सिख यात्री ही घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ शर्तें थी। शर्त के अनुसार ब्लेड की लंबाई 15.24 सेमी (6 इंच) से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसकी कुल लंबाई 22.86 सेमी (9 इंच) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हिन्दू सेना ने हाई कोर्ट का रुख किया है।
इस याचिका में याचिककर्ता ने सवाल किया है कि “यदि राज्य अपने धार्मिक नुस्खे और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भारत में उड़ानों में व्यक्ति पर कृपाण ले जाने की मांग को स्वीकार कर लेता है, तो उन देशों में इस पवित्रता का क्या होता है जहां विमानन नीति के तहत से ले जाना वर्जित है?” इसमें ये भी कहा गया है कि ये छूट समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है और भेदभावपूर्ण है।

इस याचिका में पूर्व में हुए प्लेन हाईजैक के रिकार्ड पर चिंता जताई गई है और सवाल किया गया है कि इस तरह की अनुमति से होने वाले जोखिम को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

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