दिवाली पर वायु गुणवत्ता और कोविड-19 को देखते हुए देश में कई प्रदेशों-केंद्र शासित प्रदेशों में पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और भंडारण पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि कुछ राज्यों में कुछ वक्त के लिए ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी गई है।
Diwali 2021: These states put a ban on firecrackers amid Covid-19
नई दिल्ली। दिवाली में बस कुछ ही दिनों की दूरी रह गई है और इसके मद्देनजर देश भर की कई राज्य सरकारों ने त्योहार के लिए पटाखों के निर्माण, बिक्री और जलाने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही प्रतिबंध लगा दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सरकार ने 1 से 10 नवंबर के बीच राज्य में आवासीय क्षेत्रों के बाहर निर्दिष्ट स्थानों पर ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी है। सरकार का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है, “दुकानों के बीच छह मीटर की दूरी होनी चाहिए।”
दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस साल दिवाली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध का मकसद किसी खास समुदाय या त्योहार को निशाना बनाना नहीं है बल्कि देश के नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करना है। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना ने कहा, “हम किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। हम किसी विशेष त्योहार या उत्सव के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम उत्सव की आड़ में किसी को भी दूसरों के जीवन के अधिकार के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकते। हम एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम यहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हैं।”
अदालत ने पटाखे पर प्रतिबंध के किसी भी उल्लंघन के प्रति आगाह करते हुए कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस जिला अधीक्षकों और पुलिस थाना प्रभारियों को इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पटाखों पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा क्योंकि हरे पटाखों की अनुमति होगी। इसमें कहा गया है कि केवल बेरियम आधारित पटाखों को प्रतिबंधित किया जाएगा। आइए जानते हैं उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिन्होंने दिवाली के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है:
1. दिल्ली पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी में आप के नेतृत्व वाली सरकार ने शहर में पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यह निर्णय शहर के बिगड़ते वायु गुणवत्ता स्तर को देखते हुए लिया गया था।
2. पंजाब मंगलवार को पंजाब सरकार ने घोषणा की कि लोगों को दिवाली पर राज्य भर में केवल दो घंटे (8 से 10 बजे के बीच) ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इसी तरह की छूट 19 नवंबर को गुरुपर्ब के लिए दी गई है, जिसका समय सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक है।
3. महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने हालांकि पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन उन्होंने राज्य के नागरिकों से कहा है कि वे इससे दूर रहें और इसके बजाय आगामी दिवाली समारोह के दौरान चल रहे कोविड-19 महामारी को देखते हुए दीपक जलाएं।
4. राजस्थान कांग्रेस की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने राज्य में केवल “ग्रीन पटाखों” की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है। इसके अलावा, दिवाली और गुरुपर्ब के दौरान रात 8 बजे से 10 बजे के बीच, छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे के बीच और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। पूरे उत्तरी राज्य में किसी भी अन्य प्रकार के पटाखों का उपयोग और बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
5. हरियाणा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने सितंबर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की एक सलाह के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया था। उन क्षेत्रों में पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया है जहां वायु गुणवत्ता ‘खराब’ या ‘खराब से अधिक’ श्रेणी में आती है।
6. उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कई राज्यों की तरह दिवाली के दौरान हरे पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है, लेकिन उन क्षेत्रों में दो घंटे से अधिक नहीं, जहां हवा की गुणवत्ता ‘मध्यम’ या बेहतर श्रेणी में आती है।
7. ओडिशा राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पिछले महीने चल रहे त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
8. पश्चिम बंगाल बुधवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्य भर में दिवाली और काली पूजा से पहले पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि, इसने काली पूजा / दिवाली और छठ पूजा के दौरान लगभग दो घंटे और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर लगभग 35 मिनट के लिए हरे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है।
9. असम असम सरकार ने भी दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है और केवल दो घंटे के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच हरे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है।