scriptपॉक्सो आरोपियों को गिरफ्तार करने में न करें जल्दबाजी: तमिलनाडु DGP | Don’t rush to arrest POCSO accused in cases involving mutual romantic relationships: Tamil Nadu DGP | Patrika News

पॉक्सो आरोपियों को गिरफ्तार करने में न करें जल्दबाजी: तमिलनाडु DGP

Published: Dec 05, 2022 03:16:04 pm

तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दर्ज मामलों में युवकों को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी न करें। आइए जानते हैं DGP ऐसा निर्देश क्यों दिए हैं।

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Don’t rush to arrest POCSO accused in cases involving mutual romantic relationships: Tamil Nadu DGP

तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (DGP) सी सिलेंद्र बाबू ने एक आदेश जारी कर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में युवकों को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी न करें क्योंकि ऐसे कई मामलों में दोनों की सहमति से रोमांटिक संबंध शामिल होते हैं। DGP ने आदेश दिया है कि ऐसे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की बजाय सीआरपीसी की धारा 41-4 के तहत उन्हें पेश होने के लिए नोटिस जारी करें।
इसके साथ ही केस की डायरी में यह भी लिखें कि आरोपियों कि गिरफ्तारी किस कारण से नहीं की गई है। इसके अलावा DGP ने POCSO के तहत दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से पहले डिप्टी कमिश्नर सहित अन्य उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने के लिए कहा है।
18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना वर्जित नहीं
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार DGP ने यह आदेश एक राज्य स्तरीय परामर्श बैठक के बाद दिया है, जिसमें बताया गया है कि आदिवासी संस्कृतियों में 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना पुरुष के लिए वर्जित नहीं है। इसके बाद जब कम उम्र की महिला सरकारी अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी के लिए जाती है, तो पुलिस को सूचित किया जाता है, जिसके बाद POCSO के तहत मामला दर्ज किया जाता है। वहीं पुरुष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बैठक में किशोर न्याय समिति ने दावा किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल नहीं जाएंगी।
 
POCSO के तहत दर्ज लगभग 60% मामले आपसी प्रेम संबंध के
बैठक में किशोर न्याय समिति ने कहा कि कुल POCSO के तहत दर्ज मामलों में लगभग 60% मामले आपसी प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के युवाओं के मामलों में ऐसा मामले अधिक हैं, जिसमें 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रोमांटिक संबंध बनाने के कारण पुरुष को अपराधी माना जाता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। इस बैठक में मद्रास उच्च न्यायालय की POCSO समिति , तमिलनाडु, पुडुचेरी सहित अन्य राज्यों की POCSO समिति के लोग शामिल हुए।

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