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संघ या यूनियन बनाना सरकारी कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है: दिल्ली हाईकोर्ट

locationनई दिल्लीPublished: May 27, 2023 01:11:07 pm

Submitted by:

Shaitan Prajapat

जस्टिस कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरता की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता।

Delhi High Court

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने 2019 में मेमोरेंडम ऑर्डर (एमओ) को रद्द कर दिया है, जिसने मामले के लंबित रहने के दौरान सेंट्रल पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि संघ या यूनियन बनाना सरकारी कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी नहीं किया गया, जैसा कि सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 के तहत प्रदान किया गया। हालांकि फैसला केवल डीजी, सीपीडब्ल्यूडी के स्तर पर लिया गया।


सरकारी कर्मचारियों को नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकारों के संरक्षण से बाहर

जस्टिस कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरता की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के संरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता है। साथ ही कहा कि एक लोक सेवक के रूप में उनके द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में स्वतंत्रता के प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। देश के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(सी) में संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। भले ही सरकार द्वारा ऐसे संघों की मान्यता मौलिक अधिकार नहीं दिया गया हो।


सेंट्रल पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन ने दायर की थी याचिका

कोर्ट ने सेंट्रल पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। यह याचिका में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द्वारा 2019 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। केंद्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों की मान्यता) नियम, 1993 के नियम 6(ई) के तहत निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार दस्तावेज दायर नहीं किए गए।

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वकील ने हाईकोर्ट में दी ये दलील

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मान्यता देने या जारी रखने या मान्यता रद्द करने के आदेश केवल सरकार दे सकती है। यानी सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 के नियम 2 (ए) के अनुसार केंद्र सरकार ही जारी कर सकती है। दिनांक 09 जनवरी, 2019 के ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 18/3/2018 के संदर्भ में मान्यता को जारी न रखने का निर्णय डीजी, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि सक्षम प्राधिकारी सरकार की परिभाषा सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 के नियम 2 (ए) के तहत केंद्र सरकार है।

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