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5 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच SBI जारी करेगा चुनावी बॉन्ड

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 5 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच चुनावी बॉन्ड जारी करेगा। यह बॉन्ड SBI कुल 29 ब्रांचों से जारी करेगा, जिन्हें किसी भी 29 ब्रांचों में ही जमा करके पेमेंट लिया जा सकता है।

Dec 03, 2022 / 05:30 pm

Abhishek Kumar Tripathi

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Govt allows sale of electoral bonds through 29 SBI branches from Dec 5-12

अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा डोनेट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसर केंद्रीय वित्त मंत्रालय 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की कुल 29 ब्रांचों को चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसको जमा करते हुए पेमेंट करने की परमिशन दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि XXIV फेश के तहत SBI के 29 शाखाओं अधिकृत चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
चुनावी बांड जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के लिए वैध होंगे। यदि चुनावी बांडों को वैधता अवधि खत्म होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि किसी भी पात्र राजनीतिक दल जिस दिन चुनावी बॉन्ड को जमा करेंगे उसी दिन उनके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा।
कौन खरीद सकता है चुनावी बॉन्ड
कोई भी भारतीय व्यक्ति अकेल या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। वहीं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत चुनावी बॉन्ड लेने के लिए वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त किए हों।पात्र राजनीतिक पार्टीयां चुनावी बॉन्ड को केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से ही इसे भुना कर पैसे प्राप्त कर सकते हैं।
क्यों जारी किए जाते हैं चुनावी बॉन्ड
भारत सरकार ने चुनावी बांड योजना को 2018 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 के तहत 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया है। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले डोनेटसन के जरिए होने वाले भष्ट्राचार को रोका जाए। जो लोग भी किसी भी राजनीतिक पार्टियों को जो भी पैसा डोनेट करना चाहते हैं वह इस बॉन्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं।

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