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Lok Sabha Elections 2024: चुनाव में किए गए वादे गलत हो सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं: कांग्रेस के घोषणा-पत्र पर हाईकोर्ट 

Karnataka High Court on Congress Manifesto: कर्नाटक हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा-पत्र पर कहा कि मेनिफेस्टो में कांग्रेस की ओर किए गए वादे गलत नीति के मामले हो सकते हैं, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इसे भ्रष्ट आचरण नहीं कहा जा सकता।

नई दिल्लीApr 28, 2024 / 07:45 am

Akash Sharma

Election promises may be wrong but not corruption Karnataka High Court on Congress manifesto
Karnataka High Court on Congress Manifesto: कर्नाटक हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा-पत्र पर कहा कि मेनिफेस्टो में कांग्रेस की ओर किए गए वादे गलत नीति के मामले हो सकते हैं, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इसे भ्रष्ट आचरण नहीं कहा जा सकता। जस्टिस एमआइ अरुण ने यह टिप्पणी कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए की है। विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता शशांक जे. श्रीधर ने याचिका दायर कर कहा था कि कांग्रेस की ओर से किए गए वादे भ्रष्ट हैं, इसलिए चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटी को सोशल वेलफेयर नीतियों के रूप में माना जाना चाहिए। वे आर्थिक रूप से सही हैं या नहीं, यह पूरी तरह से अलग पहलू है। यह अन्य दलों को दिखाना है कि किस प्रकार उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य के खजाने के दिवालियापन के समान है। यह संभव है कि मामले के दिए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उन्हें गलत नीतियां कहा जा सकता है, लेकिन भ्रष्ट आचरण नहीं कहा जा सकता।

कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में किए ये वादे

याचिकाकर्ता का तर्क है कि कांग्रेस के मेनिफेस्टो में किए गए वादे भ्रष्ट आचरण की तरह हैं। पिछले साल कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में पांच वादे किए थे। इसमें 200 यूनिट बिजली मुफ्त, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपए का भुगतान, बीपीएल परिवार के सदस्यों को 10 किलोग्राम राशन, बेरोजगार शिक्षित युवाओं को वजीफा और महिलाओं के लिए राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा शामिल हैं।

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