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41 साल के शख्स को 142 साल की जेल, केरल की अदालत ने इस अपराध में सुनाई यह सजा

41 साल के एक शख्स को 142 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मामला दक्षिण भारतीय राज्य केरल से जुड़ा है। जेल की सजा के साथ-साथ दोषी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

नई दिल्लीOct 01, 2022 / 06:34 pm

Prabhanshu Ranjan

Kerala man Sentenced to 142 years jail for sexually assaulting minor girl

केरल में एक जिला है- पतनमतिट्टा। इस जिले की अदालत ने एक शख्स को 142 साल के जेल की सजा सुनाई है। मामला सामने आते ही सुर्खियों में है। मामले पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन इस शख्स ने जो अपराध किया था, उसे जानकर यह सजा छोटी ही जान पड़ती है। दरअसल जिस शख्स को 142 की जेल की सजा सुनाई गई उसने 10 साल की मासूम बच्ची का रेप किया था।

मिली जानकारी के अनुसार दोषी ने 10 साल की मासूम बच्ची से दो साल तक बलात्कार किया था। जिला पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि पतनमतिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने दोषी आनंदन पीआर को 142 साल जेल की सजा सुनाई। उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

 


दोषी 10 वर्षीय पीड़िता का रिश्तेदार है। उसने अपनी परिचित के साथ ही दो सालों तक लगातार दरिंदगी की। आरोपी ने 2019-2021 के दौरान बच्ची का यौन शोषण किया। जब मामले का खुलासा हुआ था तब पुलिस ने उसपर पॉक्सो सहित आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस की जांच में उसपर लगे आरोप सही मिले। इसके बाद पतनमतिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की धारा 506 के तहत उसे दोषी ठहराया।

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पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पॉक्सो मामले के यह किसी भी आरोपी को दी गई जिले में अधिकतम सजा है। बताया गया कि बहरहाल, दोषी को कुल 60 साल जेल की सजा काटनी होगी। इससे पहले केरल की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी के साथ रेप मामले में शख्स को बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (POCSO)के तहत कई अपराधों में कुल 30 साल कैद की सजा सुनाई थी।

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