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नए IT नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाएंगे, कोर्ट में केन्द्र सरकार ने कहा

कन्नड़ गायक और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता टी.एम. कृष्णा, पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोशिएशन (DNPA) द्वारा मद्रास हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में नए आईटी नियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई हैं।

Sep 05, 2021 / 02:41 pm

सुनील शर्मा

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नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट में आईटी नियमों को लेकर दायर की गई एक अपील पर केन्द्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि नई आईटी नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाते और ये गैर कानूनी सामग्री (कंटेंट) से निपटने के लिए लाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कन्नड़ गायक और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता टी.एम. कृष्णा, पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोशिएशन (DNPA) द्वारा मद्रास हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में नए आईटी नियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई हैं। इन्हीं याचिकाओं के जवाब में केन्द्र सरकार ने यह कहा है।
कोर्ट ने केन्द्र सरकार द्वारा जवाबी हलफनामा पेश करने में हुई देरी पर अपनी नाराजगी भी जताई थी। गत माह की 25 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह कहते हुए अपना हलफनामा पेश किया था कि इन नियमों को चुनौती देने के लिए देश भर के विभिन्न हाई कोर्ट्स में अपीलें दायर की गई हैं जिनके कारण इसमें देरी हो रही हैं।
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अपना जवाब रखते हुए केन्द्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में कहा कि वर्तमान में विभिन्न हाईकोर्ट्स में कुल 19 रिट याचिकाएं दायर की हुई हैं और सभी में आईटी नियम 2021 को संविधान और आईटी अधिनियम 2000 के विरुद्ध घोषित करने का आदेश चाहते हैं।
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अपने जवाब में प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि नए आईटी नियमों का व्यक्ति की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई पाबंदी नहीं लगाता है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि नए नियम केवल यूजर्स और मध्यस्थ के बीच लागू होते हैं ताकि मध्यस्थ यूजर्स को सूचित करें। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर निर्धारित की गई है।

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