मोरबी ब्रिज हादसा: गुजरात HC का बड़ा आदेश, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रु. हर्जाना देगी ओरेवा कंपनी
नई दिल्लीPublished: Feb 22, 2023 02:31:11 pm
गुजरात हाईकोर्ट बुधवार को ने मोरबी ब्रिज हादसे में ओरेवा कंपनी को पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।


Morbi bridge accident
मोरबी ब्रिज हादसे के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने मृतकों के मुआवजे को लेकर बुधवार को बड़ा आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने को ओरेवा ग्रुप मृतकों को 10-10 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह फैसला पीड़ितों की उस मांग पर सुनाया जिसमें उन्होंने उचित मुआवजे की मांग की थी। पीड़ितों ने की अपील की थी कि उन्हें भोपाल गैस त्रासदी या फिर उपहार अग्निकांड की तर्ज पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।